मंडी, 9 सितंबर : अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार मंडी जिला में 10 सितंबर से धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरा पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा।
जतिन लाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और भाषा कला संस्कृति विभाग ने धार्मिक स्थलों में प्रवेश को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके परिपालन में जिला प्रशासन ने भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए लोगों को आवश्यक सावधानियां बरतनी होंगी।
उन्होंने कहा कि बिना मास्क के धार्मिक प्रतिष्ठानों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी धार्मिक स्थलों में नहीं आने की सलाह दी गई है।
धार्मिक प्रतिष्ठानों में प्रसाद आदि का वितरण वर्जित रहेगा। मंदिर में घंटी बजाने, मूर्तियों व दीवारों को छूने की अनुमति नहीं होगी। मंदिरों में शादी-ब्याह व भजन कीर्तनों जैसे कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए पंक्ति में गोले के निशान बनवाने होंगे। धार्मिक स्थलों पर कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध होगा, इसके उपयोग पर ही प्रवेश होगा।
उन्होंने मंडी जिलावासियों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का सही तरह से पालन करने की अपील की है।