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मंडी, 25 नवम्बर : कोरोना वायरस के प्रसार के बढ़ते खतरे से बचाव के लिए मंडी जिला में लागू रात्रि कर्फ्यू (नाइट कर्फ्यू) में भी आपातकालीन सेवाएं चौबीसों घंटे जारी रहेंगी। जिलादंडाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन वाहनों व आवश्यक सेवाओं में तैनात स्टाफ सहित जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों की आवाजाही पर छूट रहेगी। छूट प्राप्त श्रेणी के लोगों के अलावा कर्फ्यू के दौरान अन्य सभी की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
उन्होंने कहा कि मंडी जिला में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा । बता दें, प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे से जन जीवन की सुरक्षा के लिए 24 नंवबर से 15 दिसम्बर, 2020 तक मंडी जिला में रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। उपायुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि अगले आदेशों तक पूरे जिले में यह व्यवस्था लागू रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।
उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान कुछ आवश्यक गतिविधियां पूर्व की भांति जारी रहेंगी।