1 सभी मालवाहक वाहनों को वस्तुओं की डिलीवरी व वापसी को लेकर आवाजाही की अनुमति रहेगी।
2 सरकारी व निजी अस्पताल कार्यशील रहेंगे। चिकित्सा से जुड़ी किसी आपात स्थिति में लोग अस्पताल व केमिस्ट के पास आ-जा सकेंगे । स्वास्थ्य संबंधी निर्माण इकाईयां, उनकी सहायक इकाईयां व दवा कंपनियां काम करती रहेंगी व उन्हें काम से जुड़ी आवाजाही की अनुमति हागी।
3 पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, तेल एजेंसियां व उनके गोदाम व परिवहन से संबंधित गतिविधियां की जा सकेंगी।
4 केंद्र अथवा राज्य सरकार के लिए सेवाएं देने वाले पुलिस, सेना, अर्धसैनिक व अन्य सुरक्षा बलों को कर्फ्यू से छूट रहेगी।
5 स्वास्थ्य व आयुर्वेद विभागों तथा निजी स्वास्थ्य संस्थानों के कर्मियों पर ड्यूटी के दौरान कर्फ्यू आदेश लागू नहीं होंगे
6 मैजिस्ट्रियल अथवा कानून एवं व्यवस्था से जुड़ी ड्यूटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व अग्निशमन कर्मियों को कर्फ्यू में छूट रहेगी।
7 संबंधित एसडीएम द्वारा प्रमाणित कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी करने वाले सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों को भी छूट रहेगी।
8 बिजली, पानी तथा नगरपालिका सेवाओं जैसे आवश्यक कार्यों पर तैनात कर्मियों को पूर्व की तरह काम की छूट होगी।
9 राष्ट्रीय राजमार्गों पर ढाबे व भोजनालय संबंधित एसडीएम की पूर्व अनुमति से खोले जा सकेंगे।
10 प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मान्यता प्राप्त पत्रकारों और समाचार पत्रों की सप्लाई से जुड़े वाहनों को कार्य की छूट रहेगी।
11 अंतर्राज्यीय व अंतर जिला यात्री वाहनों के पारगमन की छूट होगी।
12 कोई भी व्यक्ति जिसे कर्फ्यू के दौरान यात्रा करना अति आवश्यक है और उसका बस अथवा ट्रेन का टिकट कंफर्म है, वह आवाजाही कर सकेगा।
13 ऑन साइट निर्माण गतिविधियों की अनुमति रहेगी।