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जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशियों को नामांकन में अन्य दस्तावेजों के अलावा निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा, उसे नोटरी अथवा तहसीलदार या नायब तहसीलदार से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा।