Fri. Oct 18th, 2024

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशियों को नामांकन में अन्य दस्तावेजों के अलावा निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा, उसे नोटरी अथवा तहसीलदार या नायब तहसीलदार से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा।