शिमला, 18 फरवरी:
जिला दण्डाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव भाषा कला संस्कृति विभाग द्वारा जारी आदेशों के तहत जिला में श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों अथवा मंदिरों मंे दर्शन, पूजा, भजन करने की अनुमति प्रदान करने के आदेश दिए है।
उन्होंने कहा कि विवाह, मुंडन समारोह भी धार्मिक परिसरों में किए जा सकेंगे। श्रद्धालु दर्शनों के लिए विभिन्न मंदिरों व धार्मिक स्थलों के गर्भ गृह में भी जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि स्थानीय स्थितियों व जगह की उपलब्धता को देखते हुए गर्भ गृह में श्रद्धालुओं को दर्शनों को भेजने के लिए संख्या स्थानीय मंदिर न्यासियों या अधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाएगी।
मंदिर अथवा धार्मिक स्थलों मंे हवन पूर्व की भांति किए जाएंगे। मंदिरों में सूखा अथवा बंद पैकेट प्रसाद मंदिर परिसर के अंदर ही मान्य होगा। चुन्नी, झण्डा तथा नारियल भी चढ़ा सकते हैं। जगह व श्रद्धालुओं के बैठने की संख्या के आधार पर कोविड-19 के तहत जारी मानकों की अनुपालना के तहत लंगर अथवा भंडारे की अनुमति भी प्रदान की गई है। सरायं तथा धार्मिक स्थलों में रात्रि ठहराव भी किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि श्रद्धालु व धार्मिक स्थलों व मंदिर न्यास समितियों के अधिकारियों व पदाधिकारियों तथा पुजारी इस दौरान कोविड-19 के तहत जारी किए गए मानक संचालनों का कढ़ाई से पालन आवश्यक करें, जिसके तहत चेहरे को मास्क से पर्याप्त रूप से ढकना, मंदिर परिसर की सैनेटाईजेशन और स्वच्छता, परस्पर दो गज की दूरी बनाए रखना शामिल है। अवहेलना करने वालों के प्रति कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।