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चुनाव प्रचार की अनुमति प्रातः 10 बजे सांय 7 बजे तक
कुल्लू, 8 अक्तूबर।  जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष गर्ग ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग ने लोक सभा के उप चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार को शाम सात बजे तक प्रतिबंधित किया है। मण्डी संसदीय निर्वाचन सभा क्षेत्र के अंतर्गत चुनाव प्रचार प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक ही किया जा सकेगा। उन्होंने समस्त राजनैतिक दलों व उम्मीदवारांे से अपील की है कि वे भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती के साथ पालन करें।