Sat. May 4th, 2024

अधीन धारा 4 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में स.उ.नि. देवदत्त अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ । जिसके अन्तर्गत प्रेम सिहं सपुत्र श्री माया राम निवासी गांव खमनेस डाकघर जरोल , चेत राम सुपत्र श्री बुदे राम निवासी गाँव रोड, डाकघर जरोल तहसील थुनाग जिला मण्डी , किशोरी लाल सपुत्र श्री  लाल सिहं निवासी गाँव बुनागी, डाकघर लम्बाथाच तहसील थुनाग जिला मण्डी व रुप लाल सपुत्र श्री नेतर सिहं निवासी गाँव मुराहल डाकघर व तहसील थुनाग जिला मण्डी को जुआ खेलते हुए पाया गया एवं उनसे 2500/- नगद बरामद किये गये । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

 

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 23/22 दिनाँक 13.03.2022 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में प्रभारी थाना के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ । जिसके अन्तर्गत भूपेन्द्र कुमार सपुत्र श्री रुप चन्द निवासी गाँव धलोग, डाकघर कौ, तहसील करसोग जिला मण्डी के कब्जा से 33 बोतलें देशी शराब की बरामद की  । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

5 बर्ष के कारावास एवं 15 हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा :-

                अभियोग संख्या 275/16 दिनाँक 11.10.2016 अधीन धारा 363,366,354 भा.दं. सं. व धारा 10 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह पंजीकृत थाना  हुआ था । पुलिस थाना बल्ह में अभियोग पंजीकृत होने पर इस अभियोग का अन्वेषण प्रभारी थाना बल्ह निरीक्षक संजीव सूद  द्वारा अम्ल में लाया गया था । आज दिनाँक 14.03.2022 को माननीय विशेष न्यायधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट (पोक्सो) मण्डी  द्वारा अभियुक्त बंसी राम उर्फ बंटी सुपत्र स्व. श्री लालमन निवासी गाँव रमेढा, डाकघर बरसवाण, तहसील बल्ह जिला मण्डी को उसके उपरोक्त घृणित कृत्य के लिए 05 बर्ष के कारावास एवं 15 हज़ार रुपये का जुर्माने की सज़ा दी गई ।